राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2010 के बाद तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को अवैध बताते हुए उसे रद कर दिए हैं। रद किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी।
ममता ने कहा- नहीं मानेंगे आदेश
दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खरदाह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि संबंधित विधेयक संविधान के ढांचे के भीतर पारित किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेश किया गया ओबीसी आरक्षण कोटा जारी रहेगा। हमने घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया था और इसे कैबिनेट और विधानसभा ने पारित किया था। भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके इसे रोकने की साजिश रची है।
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